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PAN - AADHAR Link न होने पर 10 हज़ार का जुर्माना

PAN - AADHAR Link न होने पर 10 हज़ार का जुर्माना


 यदि आपका पैन कॉर्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तोे जल्द कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। आयकर विभाग ने लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित की है।

यदि कोई पैन कार्ड धारक तय तिथि तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए कई वित्तीय सेवाएं रोक दी जाएंगी। इसके तहत वह म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएगा।

ऐसे लिंक करें : incometax.gov.in पर जाएं। बाईं ओर दिए क्विक लिंक सेक्शन में दिए लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। यहां अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें। नाम और मोबाइल नंबर दाखिल करें और सब्मिट का बटन दबाएं।

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