अभी तक Income Tax न File करने वालों के लिए बड़ी खबर
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। हालांकि, यह तारीख 31 जुलाई थी लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। ऐसे में आयकर विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। लेकिन, जो लोग इस तारीख तक अपना ITR नहीं भर पाए, उन्हें अब क्या करना होगा? यह सवाल है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।
अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक ऐसा करने के लिए समय है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। देरी से ITR फाइल करने वालों को देरी की भरपाई के लिए पेनल्टी फीस देनी होती है। टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने बताया कि आपकी आय पांच लाख से अधिक है, तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये का पेनल्टी फीस देनी होगी और अगर 5 लाख से कम आय है, तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी
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