कोर्ट का फ़ैसला : Car में Mask लगाना है या नहीं?
कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है. अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए बताया है कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी होगा.
हाईकोर्ट ने कार को एक Public Place माना है.
दरसल कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में चार अर्जी दाखिल की गई थीं. हाईकोर्ट ने सभी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कार भले भी किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह पर है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच (Mask Surakasha Kavach) की तरह है, जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है. जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हों या घर में मास्क लगाना जरूरी है , मास्क सुरक्षा कवच है।
इस फ़ैसले से दिल्ली समेत सभी राज्यों में Mask के ऊपर जारी असमंजस को दूर कर दिया है, बता दे की यूपी में पहले से ही Car में Mask लगाना अनिवार्य है।
Chutiya wali baat krte hai
ReplyDeleteCar ke sheeshe band hon tab?
ReplyDeleteIs Delhi High Court ke against turant Supreme Court ko suo moto cognizance lena chahiye. Ya isko challenge hona chahiye? Aaj pata chala ki car ek "public place" hai.
ReplyDeleteOrder mein ye spasht hona chahiye tha ki jab aap car ki window ya door kholein tab mask zaroori hai. Otherwise to aap suffocation se mar jayenge.