
आबकारी अधिनियम जारी : शराब पीने वाले आँख खोल के पढ़ ले ये ख़बर
उत्तर प्रदेश में अब तय मात्रा से ज़्यादा शराब एक साथ ख़रीदने पर सज़ा का प्रावधान लागू कर दिया गया है. यानी अगर किसी ने तय मात्रा से ज़्यादा शराब ख़रीदी तो उसपर करवाई होगी.
क्या है तय मात्रा?
- देशी शराब 5 बोतल (200ml)
- भारत मे बनी अंग्रेजी शराब 1.5लीटर
- विदेश में बनी अंग्रेजी शराब 2 लीटर
- बियर 6 लीटर
नए क़ानून के मुताबिक़ इस मात्रा से ज़्यादा शराब एक साथ ख़रीदने पर 3 वर्ष तक की सज़ा या फिर 2 हज़ार रुपए के दंड का भी प्रावधान किया गया है.
घर में शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस-
घर में शराब रखने के लिए अब तक किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना होता था, लेकिन इस बार नई आबकारी नीति में एक निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने के लिए 12000 का लाइसेंस लेना होगा. वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 51000 जमा करना होगा.
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