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Vehicle number with ending 0 or 1 have to.....

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अब 15 जुलाई तक लगवानी पड़ेगी सिक्योरिटी प्लेट अन्यथा भुगतना होगा जुर्माना 

    शासन ने पुराने वाहनों की हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के तरीके में एक नयी व्यवस्था की है जिसमें यह कहा गया है कि जिन वाहनों के अंत में जीरो अथवा एक संख्या है उन्हें 15 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना आवश्यक है।

इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है। 

        शासन के निर्देशानुसार वाहन मालिकों को अब अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी।

क्या होगा यदि ना लगवाएं सिक्योरिटी प्लेट?

    15 जुलाई 2021 तक शून्य तथा एक संख्या के अंत वाले नंबर के वाहन मालिक के हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाते तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल उनसे चालान के रूप में जुर्माना वसूल करेगा।

     इसके अतिरिक्त ऐसे सवारी वाहन तथा मालवाहक वाहनों का फिटनेस भी नहीं बनाया जाएगा।

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