नई नीति के मुताबिक़ घर में रखने के लिए पूर्व निर्धारित सीमा इस प्रकार है
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया है।
इस नई नीति के मुताबिक, अब घर में निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने के लिए Licence लेना होगा, इस Licence की fees 12,000 रुपए प्रति साल की होगी, साथ ही 51 हज़ार रुपए की security भी जमा करनी होगी।
क्या है निर्धारित फुटकर सीमा?
ज़्यादा तर अखबारो ने और News Portals ने इस ख़बर को छापा तो है मगर ये नहीं बताया की क्या है निर्धारित सीमा, मगर The Lucknow Express पर हम ख़बर को तब ही Publish करते है जब हमारे पास पूरी जानकारी आ जाए। इस निर्धारित फूटकर सीमा को जान ने के लिए हमने लखनऊ में कई अधिकारीयो से बात की तो ज़्यादातर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके बाद हमने 2010 की उस Notification को खोजा जिसमें इसके ऊपर आदेश जारी किए गए थे।
इस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ घर में रखने के लिए पूर्व निर्धारित सीमा इस प्रकार है -
- देशी शराब - 1.5 Liter
- विदेश शराब - 3 Liter
- बीयर - 6 Liter
- Wine - 3 Liter
इस नीति में अन्य बातो पर भी rules बनाए गए है, जो की इस प्रकार है -
- फुटकर दुकानों में पीओएस मशीनें लगाना,
- वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन देना,
- घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस,
- हवाई अड़डों पर प्रीमियम रिटेल ब्रांड की उपलब्धता तथा
- देसी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होना आदि शामिल है।
- देसी मदिरा, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और माडल शॉप की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
- बीयर की फुटकर दुकानों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि नहीं
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