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निम्निलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है

निम्निलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है


सोमवार रात योगी सरकार ने School, College और Coaching Institute के लिए Guidelines जारी इन Guidelines के मुताबिक़, प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।

मगर निम्निलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है -

 1.) Online Teaching हेतु अनमुति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.) 21 सितंबर 2020 से स्कूलों में Teaching/Non-teaching 50% स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

3.) कंटेनमेंट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।





4.) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।

5.) उच्च शिक्षा-संस्थानों में सिर्फ पीएचडी शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से संबंधित परा-स्नातक के छात्रों को अनमति होगी किंतु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार विमर्श के उपरांत ही होगा।




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