Varanasi: 13 जुलाई से लागू इन नए नियमों का रखे ख़्याल
वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से शहर में नई व्यवस्था लागू होगी।
दो दिन के प्रतिबंध के बाद सोमवार से बाजार पहले की तरह खोला जाएगा। मगर, अब वर्किंग ऑवर (काम के घंटे) कम कर दिए गए हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माल, आफिस आदि को शाम चार बजे तक बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
1.) सप्ताह में पांच दिन ही बाजार खुलेगा और सुबह आठ से शाम चार बजे तक ही आवागमन होगा।
2.) शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक जिले में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहेंगी।
3.) बिना काम सड़कों पर आने वालों के खिलाफ Paid Quarantine की कार्रवाई की जाएगी। बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए पकड़े जाने पर पेड क्वारंटीन किया जाएगा।
4.) सब्जी और दूध मंडियों के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी में अनुमति जरूरी नहीं
5.) दुकानों और मार्केट पर लागू लेफ्ट-राइट और 50 फीसदी ऑड-इवेन की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
6.) शाम पांच बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा।
7.) मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं।
8.) प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह व्यवस्था सभी दुकानों, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग करने वालों सहित सभी आर्थिक गतिविधियां पर लागू होगी। एक सप्ताह तक नई व्यवस्था के आंकलन के बाद आगे की रणनीति तय होगी।
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