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UP Government Now changes norms for Containment zones

UP Government Now changes norms for Containment zones

Guidelines for containment zone

प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन [Containment Zone] में सर्वेक्षण की गाइडलाइन को बदल दिया है।
शहरी [City] और  बहुमंजिला भवन [Apartment] के लिए के लिए अलग-अलग गाइडलाइन बनाई गई है।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को ये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। Containment Zone guidelines For Societies
1.) एक या एक ही घर में अनेक कोराना पॉजिटिव मिलने पर उस घर को केंद्र मानकर 250 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।
2.) किसी क्षेत्र में एक से अधिक केस पर 500 मीटर का दायरा कंटेनमेंट होगा।
3.) इसके बाद 250 मीटर का दायरा बफर जोन होगा।

Containment Zone guidelines For Apartments -
1.) बहुमंजिला भवन में एक तल पर केस मिलने पर वह फ्लोर कंटेनमेंट जोन होगा.
2.) अन्य रहने वाले लोगों के लिए स्क्रीनिंग होगी।
3.) यदि एक से अधिक तल पर मरीज मिले तो संबंधित टॉवर को कंटेनमेंट जोन बना आगे की कार्रवाई होगी।


औसत जनसंख्या के अनुसार 250 मीटर दायरे के क्षेत्र में लगभग 300 घर होंगे। 500 मीटर के दायरे में लगभग 1200 घर आएंगे। 






2 Responses to "UP Government Now changes norms for Containment zones "

  1. Thanks for presenting interedting news.

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  2. What are the restrictions in containment zone and buffer zone?

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