UP Gov. amends Law to Regulate Private school fees
The law gives the state government powers to regulate fees charged by private schools from existing or new students for each academic year.
कोरोना संकट के बीच अभिभावकों को राहत देने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र नियंत्रित विद्यालय (शुल्क विनियमन) के पास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है ।
इसके मंजूरी से अब प्रदेश के विद्यालय इस साल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे इस को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।
कोरोना के चलते सरकार ने
- इस वर्ष विद्यालयों में शुल्क वृद्धि न करने,
- लॉकडाउन में Transportation फीस न लेने,
- एक मुश्त फीस वसूली का दबाव न बनाने व
- शुल्क के अभाव में विद्यार्थी को स्कूल से न निकालने का आदेश जारी किया है.
इस नियम के खिलाफ स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
UP Government regulates school fees by amending the Law
लखनऊ जनकल्याण महामंच के पदाधिकारियों ने निजी स्कूल मालिकों की ओर से लगातार स्कूल व वाहन फीस के नाम पर अभिभावकों व बच्चों पर दबाव बनाकर शोषण करने पर नाराजगी जताई थी।
महामंच ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था।
उसमें कहा गया है कि अभिभावकों को निजी स्कूल मालिकों से बचाते हुए उनके बच्चों के भविष्य सुरक्षित रखने को देखते हुए स्कूल व वाहन फीस वसूली रोकने के लिए आदेश पारित करें।
प्रवक्ता सुशील कुमार ने यह जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी में घोषित लॉकडाउन और अनलॉक वन में समस्त देश व प्रदेश वासी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने-अपने घरों में परिवार के साथ सुरक्षित रहकर आर्थिक समस्या से जूझते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूल मालिक व स्कूली वाहन चालक लगातार अभिभावकों व बच्चों की स्कूल फीस व वाहन फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं।
We are also so much harrassed by private school my child also suspended from April 2021 after results, they did not gave us results or report card till date ,becoz of 2months dues pending tuition fees of last sessions of 8th class,government should be punished to to them and should be take some action immediately. Otherwise anyone parents couldn't be see dreams for their childrens .
ReplyDelete