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सरकार ने जारी की Unlock की Guidelines 2.0,मिली बड़ी राहतें

सरकार ने जारी की Unlock की Guidelines 2.0,मिली बड़ी राहतें


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों की मंजूरी दे दी गई है.



- सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

- ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा.

- सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

- मेट्रे सेवाएं बंद रहेंगी.

- सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,


- जिम बंद रहेंगे,

- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे,

- एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे,

- थियेटर बंद रहेंगे,

- बार बंद रहेंगे,

- ऑडिटोरियम बंद रहेंगे,

-एसेंबली हॉल सभी जगहें बंद रहेंगी.

-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

अन्य ज़रूरी बातें 


- 31 जुलाई तक अनलॉक का दूसरा चरण यानी Unlock 2 जारी रहेगा।


- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे।

- इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी।

- रात्रि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। रात 10 से सुबह पांच बजे कर रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

- इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।

- भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।

- सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

- कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा।



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