अब नियम तोड़ने पर कटेगा 10,000 रुपए का चालान
योगी सरकार ने कल शाम UP MV Act को संसोधित कर के , चालान की राशि को कई गुना बड़ा दिया है, ये सभी फ़ैसले उत्तर प्रदेश में लागू हो गए है। इन संसोधन में कई सारे नियमो में बदलाव कर चालान को दो गुना कर दिया गया है।
- अब दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा।
- बिना पंजीकरण व निलम्बित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10,000 रुपए जुर्माना होगा।
- शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में 1000 रुपए तो दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना होगा।
- बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए तो दूसरी बार 4000 रुपए जुर्माना होगा।
- बिना हेलमेट पहने दोपिहया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक यह 500 रुपए था।
- पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।
- बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा
- दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
- अनुमति के बिना रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में 5000 रुपए तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना वाहन चालक को देना होगा।
- किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा।
- सरकारी काम में बाधा डालने पर जहाँ पहले एक हज़ार देना होता था वही अब आपको 2000 रुपए देना होगा
- फ़र्ज़ी license बनवाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा।
- तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर 2000 रुपए और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना 4000 रुपए होगा।
इस फ़ैसले से पूरे प्रदेश में लोग बेहद नाराज़ है, इस करोना टाइम में एसे ही कुछ कमाई नहीं रह गई है, ऊपर से दस हज़ार तक के चालान से जीना मुसकिल हो जाएगा।
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