लखनऊ DM ने निम्नलिखित नियमो के साथ शॉपिंग काम्प्लेक्स खोलने के अनुमति दी
लखनऊ DM ने निम्नलिखित नियमो के साथ शॉपिंग काम्प्लेक्स खोलने के अनुमति दे दी है -
01. समस्त मूल पूर्णतया बंद रहेंगे।
02. ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर जिनमें यदि सेन्ट्रली एअरकंडीशन लगे हुए है, ऐसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स परिसर सेन्ट्रल एअरकंडीशन को बंद रखते हुए खुल सकेंगे।
03. कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे।
04. शॉपिंग काम्पलेक्स में अवस्थित समस्त दुकानों को व्यापारियों की आपसी सहमति द्वारा प्रतिदिन 1/3 (33 प्रतिशत) की संख्या में खोला जायेगा।
05. शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जायेगा तथा एक बार में किसी भी दुकान में उतनी ही संख्या में सामान्यतः प्रति दुकान 2-3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा, जिससे सोशल डिस्टेिसिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। 06, शॉपिंग काम्पलेक्स में कोविड-19 के दृष्टिगत संवदेनशील 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा मल्टीपल बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
07. प्रत्येक शॉपिंग काम्पलेक्स के मुख्य द्वार पर धर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जायेगी एवं सनी टायर रखा जायेगा।
08. प्रत्येक खुलने वाली दुकान पर दुकानदार एवं कार्यरत कर्मियों द्वारा ग्लब्स्/ मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक दुकान में सेनीटाइजर रखा जाना अनिवार्य होगा।
09. शॉपिंग काम्पलेक्स के प्रत्येक दुकानदार द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।
10. शॉपिंग काम्पलेक्स प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खोले जायेगे एवं 7 वें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सम्पूर्ण काम्पलेक्स की सेनिटाइजेशन का कार्य किया जायेगा।
11. शॉपिंग काम्पलेक्स में थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त किसी भी व्यक्ति में यदि कोविख-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को दुकानदार द्वारा दी जाएगी। 12 निर्धारित दिवसों में शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकानें प्रातः 7 बजे से सायं बजे तक ही खोली जोयगी।
13. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित कूड़ा निस्तारण प्रकिया का शत-प्रतिशत अनुपालन शॉपिंग काम्पलेक्स द्वारा किया जायेगा।
14. शॉपिंग काम्पलेक्स को नियमित रूप से 3 प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर व प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के मिश्रण से सेनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा।
15. जिन शॉपिंग कॉम्पलेक्स में लिफ्ट है, उसमें एक बार में 04 (लिपट ऑपरेटर सहित) से अधिक व्यक्ति नहीं जाएंगे और लिपट ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा तथा प्रत्येक घण्टे लाइट को सेनेटाइज किया जाएगा।
16. पूर्व में चिन्हित कर बंद किए गये निम्न बाजारों/क्षेत्रों में भी शॉपिंग कॉम्पलेक्सेस/दुकानों की बंदी की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी:
01. अमीनाबाद बाजार एवं उसके आस-पास का सम्पूर्ण क्षेत्र ।
02 लाटूश रोड पर स्थित दुकानें।
03. नजीबाबाद रोड पर स्थित दुकानें।
04. बी0एन0 रोड (कैसरबाग चौराहे से बापू भवन चौराहा) पर स्थित दुकानें।
05. कैन्ट रोड (बर्लिंगटन चौराहे से कैसरबाग चौराहे) पर स्थित दुकानें।
06. कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे तक स्थित दुकानें।
07. कैसरबाग बस स्टैंड से मौलवीगंज चौराहे तक मार्ग पर स्थित दुकानें।
08. मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज स्थित चौराहे के मध्य अवस्थित दुकानें।
08. मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज स्थित चौराहे के मध्य अवस्थित दुकानें।
09. हीवेट रोड।
10. लालबाग और उसके आस-पास के समस्त बाजार।
11. जय हिन्द मार्केट।
12. नादान महल रोड पर स्थित दुकानें।
13. चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा व मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेन्टर चौर मार्ग के दोनो तरफ की दुकानें।
14. नक्खास मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र।
15, कैन्ट थाना क्षेत्र स्थित मस्जिद अली जान के आस-पास का क्षेत्र
16. निशातगंज गली न0-5
उक्त आदेश आगामी दिनांक 26.05.2020 से प्रभावी होंगे।
Sir bus chala de 55 days se bharaich me hai
ReplyDeleteSir Aminabad ke traders ab kafi economic crisis mai. Unke liye filhal week mai 2-3 days ke liye shops open karne ki permissiin de.
ReplyDeleteWhat about gyms, small businesses owner's kaise apna ghar chalaye...no help for middle class people.
ReplyDeleteSir sample size testing ka itna kam hai ki lockdown open karne ke bad kya guarentee hai ki hum safe hai aur hume kab tak is tarah rehna hai
ReplyDeleteHello sir
ReplyDeleteAap ye btaye jinki job chali gayi vo kya kare
Kindly instruct to operator write correct sentence.
ReplyDeleteधर्मल स्कैनर नही थर्मल स्कैनर होता है ओर हा सनी टायर नही सेनेटाइजर होता है ।।