Guidelines for Operation of Office & Shops in Lucknow..
1.) कार्यस्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा । इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
2.) कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं।
3.) प्रवेश-निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाश सेनिटाइजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा के साथ) की जाए।
Foot Operated Sanitizer Stand in Lucknow |
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5.) निजी सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे
6.) कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाएं तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी।
7.) ऐसे कार्मिक कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों को, जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाए उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारंटाइन सेण्टर चिन्हित कर लिये जाएं।
8.) व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ उपलब्ध रहनी चाहिए। 19 समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।
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