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अब Malls में मिलेगी Selected Brands की विदेशी शराब, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी इजाज़त

अब Malls में मिलेगी Selected Brands की विदेशी शराब, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी इजाज़त


प्रदेश में माल्स में कतिपय श्रेणियों की मदिरा की बिक्री का मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस का व्यवस्थापन) नियमावली,


2020 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

श्री संजय आर. भूसरेड्डी (प्रमुख सचिव आबकारी विभाग) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानों एवं मोबाइल शाप्स में होती है। पूर्व में माल्स में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के प्राविधान नहीं थे सील्ड बोतलों में माल्स में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु प्रपा विम 4-1 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाएंगे। यह दुकान वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होगी।

यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी पात्र व्यक्ति , कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटर फर्म अथवा सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये जा कते है। माल जिनमें ऐसी दुकाने खोली जायेंगी, का न्यूनतम प्लिंथ ऐरिया 0000 वर्ग फिट होना चाहिये जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या इब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं। प्रीमियम रिटेल बैंक में न्यूनतम 500 रग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिये और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने था अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड धुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी। दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार क ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सके।

प्रीमियम रिटेल एंड केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकत रानियों की विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकेंगे। वेण्ड के परिसर में मदिरा क सेवा की अनुमति नहीं होगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड केवल निम्नलिखित की बिक्री कर सकते है:-

1- आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड(बीआईओ)

2-भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच या इससे उच्च श्रेणी के ब्राण्ड

3- ब्रांडी, जिन और वाइन के समस्त बाण्ड

- वोदका एवं रम के रुपये 700.00 से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्राण्ड और रुपया 160.00 या इससे अधिक प्रति 500 एम0एल0 कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्राण्ड। माल्स में खरीदारी के बढते प्रचलन को देखते हुये मदिरा के प्रीमियम ब्राण्डो की माल्स में बिक्री की अनुमति देते हुए नियमावली बनायी गयी है। इन दुकानों द्वारा अच्छी खरीदारी के अनुभव के साथ ही भारतीय एवं आयातित मदिरा के विविध प्रकार के ब्राण्डों तक पारखियों की पहुँच तथा चयन की सुविधा प्रदान की जायेगी।


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