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DM लखनऊ ने छोटे व्यापारीयो को दी बड़ी राहत

DM लखनऊ ने छोटे व्यापारीयो को दी बड़ी राहत


लॉकडाउन में निर्धारित दिशा-निर्देशो के अनुपालन करते हुए स्ट्रीट वेंडर्ज़ द्वारा दुकाने लगाये जाने के संबंध में दिनांक 20.06.2020 को नगर आयुक्त डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अवगत कराया गया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से उत्पन्न महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है जिसके निर्देशो के अनुपालन में पथ विक्रेताओं के बाजार एवं व्यापार पर रोक है।

पुन दिनाक 18.05.2020 को लागू चतुर्थ लॉकडाउन में पूर्ण सावधानियों के साथ स्ट्रीट एड्रेस की दुकाने खोले जाने के निर्णय एवं रूपरेखा के निर्धारण हेतु बैठक आहूत की गयी है।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गयी-

1.) कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में स्ट्रीट बेन्डर्स दुकान नहीं लगायी जायेगी। 

2.) जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में क्षेत्रवार निम्नवत बाजार बन्द रहेंगे.

3.) उपरोक्त वैडिंग जोन के अतिरिक्त चारबाग वेंडिंग जोन प्रवासी व्यक्तियों के लगातार भारी संख्या में आगमन के कारण संक्रमण की दृष्टि से बन्द रखा जाय। 

4.) ऐसे स्थल जहाँ 30 से कम वेन्डर्स है, ऐसे बैंडिंग जोन को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खोला जा सकता है। 

5.) मुख्य मार्गो की बाजार तथा जहाँ 30 वेन्डर भी हो, ऐसी वेन्डर्स को एकान्तर (अल्टरनेट) दिनो पर लगायी जायेगी। 
उदाहरण के लिए 30 दुकाने होने पर पंक्ति में एक दुकान की जगह छोड़ते हुए. 15-15 दुकाने तीन-तीन दिनो के लगायी जायेगी। 

6.) सभी बाजार सप्ताह में एक दिन बंद रखी जायेगी जिसमे नगर निगम द्वारा साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य कराया जायेगा। 

7.) खुले में खाने पीने की वस्तुए जैसे चाट, चाट, चाउमिन, छोला-भटूरा इत्यादि की दुकाने लॉकडाउन तक नहीं खोली जायेगी। 

8.) इसी प्रकार सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटका की दुकाने नहीं खोली जायेगी।

9.) सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के पालन हेतु वेन्डर द्वारा अपनी दुकान के सामने ग्राहको के लिए जमीन पर एक मीटर दूरी लेकर गोला बनाया जायेगा तथा डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। साथ ही समस्त वेडर्स मास्क / फेस कवर व ग्लस पहनेगें।

10.) प्रत्येक दुकान पर एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें आगन्तुक ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर नोट किया जायेगा

11.) सभी वेंडर्स भारत सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन करेगें साय 07:00 के पूर्व सभी दुकाने अनिवार्य रूप से बंद कर साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी।

इनमें वेडिंग जोन नहीं खोले जायेगे :

(क) कैसरबाग थाना क्षेत्र में स्थित 05 कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के समीप स्थित निम्न बाजार क्षेत्र -

1- अमीनाबाद बाजार एवं उसके आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र।

2- लाटूश रोड पर स्थित दुकाने।

3- नजीबाबाद रोड पर स्थित दुकाने।

4-बी.एन. रोड (कैसरबाग चौराहे से बापू भवन चौराहा) पर स्थित दुकाने।

5- कैन्ट रोड (वेलिंग्टन चौराहे से कैसरबाग चौराहे) पर स्थित दुकाने।

6- कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे तक स्थित दुकाने।

7- कैसरबाग बस स्टैंड से मौलवीगंज चौराहे तक मार्ग पर स्थित दुकाने।

৪- मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज स्थित चौराहे के मध्य अवस्थित दुकाने।

9- हीवेट रोड।

10-लालबाग और उसके आसपास के समस्त बाजार

11-जय हिन्द मार्केट। (ख) चौक धाना क्षेत्र में स्थित कन्टेमेंट जोन व बफर जोन के समीप स्थित निम्न बाजार क्षेत्र

12-तुलसीदास मार्ग (विक्टोरिया स्ट्रीट)-चरक चौराहे से हैदरगढ़ चौराहे बीच अवस्थित दुकान।

13-नादान महल रोड पर स्थित दुकाने।

14-चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा व मेडिकल चौराहे से कन्येशन सेन्टर चौराहे तक मार्ग के दोनो तरफ की दुकाने।

15-नक्शा मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र। (ग) निशातगंज -

16 गली नंबर 05 कन्टेनमेंट जोन तथा इसके बफर जोन क्षेत्र मे निशातगज सब्जी मण्डी


पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुपालन में वेडिग जोन कलर कोड के अनुसरण करेगे। 10 ऐसे एंडर्स जिनको लॉकडाउन के अंतर्गत एक हजार की धनराशि प्राप्त नही हुई है, पथ विक्रेता समिति की सूची प्रस्तुत करें तथा जाँचोपरात उन्हें इसका लाभ दिलाया जायेगा।

ऐसे पथ विक्रेता जो भारत सरकार की घोषणा के कम में रू 10 o00 का ऋण बाहले है उनकी सूची भी समिति नगर निगम को उपलब्ध करायेगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सर्वसम्मति से पथ विक्रेताओं से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क को पूर्ण रूप से तथा मासिक वेडिंग शुल्क 5 प्रतिशत माफ किया जा का प्रस्ताव नगर पथ विक्रय समिति (टी वी.सी) की बैठक में निर्णय हेतु जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

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